गोल चौक की सरकारी जमीन से 48 घंटे में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम
आशीष वर्मा ‘सुपौल/प्रतापगंज
अंचल प्रशासन ने भवानीपुर दक्षिण पंचायत अंतर्गत गोल चौक स्थित सरकारी भूमि पर किए गए स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अंचलाधिकारी विकास ने एसडीएम विनय कुमार के निर्देश पर बुधवार को आम सूचना जारी कर सभी अतिक्रमणकारियों को 48 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।

जारी सूचना में कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कार्रवाई के दौरान होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान या अन्य परिणाम के लिए संबंधित अतिक्रमणकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह कारवाई आम सूचना चस्पाने के साथ हीं सीओ विकास गोल चौक पहूंचकर अतिक्रमणकारियों से अविलम्ब अतिक्रमण मुक्त करने को कहा है। इस क्रम में उनके साथ पुलिस पदाधिकारी और सश्त्रबल भी साथ दिखे।
अंचल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्राथमिकता है, ताकि आम लोगों को आवागमन में होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोल चौक से अतिक्रमण हटने के बाद यातायात व्यवस्था सुचारु होगी और अक्सर लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी।
प्रशासन ने सभी अतिक्रमणकारियों से समय रहते स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाकर प्रशासनिक कार्रवाई से बचने की अपील की है।

