होली से पूर्व शराबियों को बड़ी राहत, पीने पर नहीं होगी जेल बताना होगा कारोबारी का नाम और ठिकाना।।
अमृत सागर झा, बिहार
बिहार में शराब रोकने के लिए सारे जतन करके हार चुकी मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने अब एक नया दांव चला है। सरकार ने एक एलान किया है कि ने अब शराबियों को जेल नहीं भेजा जायेगा। शराब पीकर (Drunk) गिरफ्तार हुआ आदमी अगर वह ये बता देता है कि उसने शराब कहां से ली और किससे खरीदी थी तो सरकार उसे जेल नहीं भेजेगी।वैसे सरकारी अमले से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शराब मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर से सत्ता में बैठे लोग सकते में आ गए हैं, लिहाजा आनन फानन में नियम-कायदे बदलने का एलान किया जा रहा हैं।
सरकार का एलान।।
बिहार सरकार के Excise and Prohibition Department की ओर से आज बकायदा प्रेस कांफ्रेंस कर इस बात एलान किया गया। मद्य निषेध विभाग (Prohibition Department) के आयुक्त कृष्ण कुमार ने मीडिया को बताया कि अगर शराब पीने वाला कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे रियायत दिया जाएगा।अगर गिरफ्तार होने के बाद अगर वह ये बता देता हैं कि उसने शराब कहां से लिया है तो उस ठिकाने पर छापेमारी किया जाएगा. अगर उस छापेमारी में शराब बेचने वाला पकड़ा जाता है तो शराब पीकर गिरफ्तार हुए व्यक्ति को छूट दिया जाएगा।
गौर से पढ़िये सरकार क्या कह रही है।।
सरकार ये कह रही है कि शराब पीने वाले की सूचना पर अगर बेचने वाला पकड़ा जाये तो सरकार उस शराब पीने वाले व्यक्ति को छूट देगी। शराब कारोबारी की गिरफ्तारी के बाद शराब पीने वाले को जेल नहीं भेजी जाएगी। यानि की अगर शराब पीने वाले ने बेचने वाले का नाम पता बताया और उसके बाद भी कारोबारी गिरफ्तार नहीं हुआ तो राहत नहीं मिलेगा।
जानिये आखिर क्यों लिया गया ये फैसला।।
यह फैसला क्यों लिया गया इसकी जानकारी भी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने दे दी। विभाग के आयुक्त कृष्ण कुमार ने यह बताया कि सरकार ने करीब चार लाख लोगों को शराब पीने के आरोप में जेल भेजा है। अब सरकार यह चाहती है कि उन्हें सजा नहीं सुधार का मौका दी जाये।जो शराब बेच रहा है उसे सरकार गिरफ्तार करना चाहती है,शराब पीने वालों को नहीं समाज सुधार के लिए सरकार ने यह नया फैसला लिया है जो फिलहाल अभी से ही अमल में आ जायेगा।

