पॉक्सो कोर्ट ने नावालिक के दुष्कर्म मामले में सुनाई एक यूवक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा ।

श्यामानंद सिंह, भागलपुर।

भागलपुर.:आय दिन दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आते रहता है, पोक्सो ने विशेष अभियान चलाकर दुष्कर्म के केस को जल्द से जल्द रफा-दफा करने का निर्णय लिया है ,इसी बाबत आज पोक्सो में 16 नवंबर 2018 के लैंगिक अपराध से संबंधित इस केस पर सजा सुनाई, आज इस केस पर सुनवाई हुई और एक नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले मे 4 जनवरी 2022 को कोर्ट के द्वारा इसे दोषी पाया गया, इसी बाबत मो.गुलफराज अंसारी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई साथ ही 10 हज़ार रूपये अर्थदंड के रूप में भी सजा के तौर पर सुनाया गया ,

वहीं अर्थदंड नहीं देते पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी, वही कोर्ट ने पीड़ित नाबालिक बच्ची को आर्थिक सहायता राशि के रूप में 4लाख रूपये देने का आदेश जारी किया गया ।

यह घटना महिला थाना भागलपुर में की गई थी, इस केस के दौरान 5 गवाही भी हुई जिसमें सारे गवाह ने घटना की सत्यता की पुष्टि की , चिकित्सक के द्वारा भी इस घटना की पुष्टि की गई। जिसमें घटना का साक्ष्य प्रमाण दिखा।

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