नियम को ताक पर रखकर पंचायत में संचालित हो रही है योजनाए।

बीरपुर/मनीष कुमार

प्रखंड क्षेत्र के पंचायतों में इन दिनों नियम कायदे को ताक पर रखकर पंचायत के विकासात्मक कार्य को अंजाम दिया जा रहा है।विभागीय नियमानुसार कार्य शुरू करने से पहले स्थल पर प्राक्कलन राशी का बोर्ड लगाना अनिवार्य है तांकि आमजनों को योजना संबंधी जानकारी मिल सके और लोगो को पता चल सके उनके पंचायत में किस मद से कौन से विकासात्मक कार्य किये जा रहे है।लेकिन पंचायत में विकासात्मक कार्य कर रहे संवेदकों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा विभागीय नियम कायदे को ताक पर रखकर विकासात्मक कार्य को धरल्ले से अंजाम दिया जा रहा है।दर्शल बलुआ बाजार पंचायत के वार्ड 09 में जिला परिषद के द्वारा करीब आठ लाख की लागत से पीसीसी सड़क भीमपुर वार्ड 04 में साढ़े सात लाख की लागत से नाला निर्माण व बलुआ बाजार वार्ड 07 में समिति के द्वारा लगभग सात लाख की लागत से करीब 300 फिट नाला का निर्माण किया जा रहा है।इन सभी योजनाओं में अब तक संवेदकों के द्वारा योजना स्थल पर अब तक प्राक्कलन राशि की बोर्ड तक नही लगाया गया है।तांकि लोगो को योजना संबंधी जानकारी मिल सके।लोगो की माने तो योजना स्थल पर जे.ई तक देखने नही आते।वही संवेदकों के द्वारा निर्माण कार्य में धरल्ले से लोकल बालू व मिट्टी युक्त गिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है।जिससे कार्य सम्पन्न करा रहे बिचौलियों की चाँदी कट रही है।हैरानी की बात है विभाग के जिम्मेदार को निर्माण कार्य कहा तक पहुँचा ये तक पता नही है।वहीं जब इस सम्बंध जे.ई राजीव कुमार से पूछा गया तो उनका कहना था कि निर्माण शुरू होने से पहले बोर्ड लगाना अनिवार्य है।निर्माण में लोकल सेंड का प्रयोग ढलाई के लिए नही किया जा सकता है।हम आकर जांच करते है।फिलहाल निर्माण कार्य को रोक दिया जाएगा।

 

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