पटना : बिहार में 6 जनवरी से रहेगा नाईट कर्फ्यू, सार्वजनिक स्थल और धार्मिल स्थल रहेंगे पूर्णतः बंद – पढ़े गाइडलाइंस

पटना/ बिहार – इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की है जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है और धार्मिक स्थलों के साथ ही पार्क,सिनेमा हाल एवं अन्य प्रतिष्ठान को बंद रखने का आदेश जारी किया है इसके साथ ही कई गाइडलाइन भी जारी की है .आपदा प्रबंधन की बैठक में कई अहम निर्णय हुआ है. इस बैठक में लिए गए निर्णय के बाद गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार (आपदा प्रबंधन समूह )की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए है:-

1. आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे तक खुली रहेंगी। जहां मास्क पहनना और 2 गज की दूरी का पालन करना होगा ।

2. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी।

3. क्लास 9 से 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे।

4. प्री क्लास से क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।

5. कोचिंग क्लास 9 से 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

6. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।

7. सभी पूजा स्थल मंदिर / मस्जिद/ गिरजाघर श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे।

8. सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे।

9. रेस्टोरेंट/ ढाबे 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।

10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति सामिल होंगे पर बारात में dj पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा साथ ही विवाह की जानकारी प्रशासन को 3 दिन पूर्व ही देनी होगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।

11. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी, परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

12. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे।

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