
200 से अधिक ऑटो व ई-रिक्शा चालकों को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का दिया गया प्रशिक्षण ।
दिवाकर कुमार , अररिया
फॉर्बिशगंज: अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज के निदेशानुसार फारबिसगंज नगर परिषद व जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र के 200 से अधिक ऑटो व ई-रिक्शा चालकों को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित परिचालन व नागरिक सुरक्षा, जाम की समस्या से निजात, यातायात नियमों का अनुपालन व प्रबंधन आदि है। प्रशिक्षण हेतु रिसोर्स पर्सन के रूप में मोटर यान निरीक्षक अररिया श्री निशांत कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक रश्मि सिंह व परिवहन विभाग के कर्मी उपस्थित थे। प्रशिक्षण में ट्रैफिक नियमों, वाहनो का रजिस्ट्रेशन, ट्रैफिक सिग्नल्स व लाइट का प्रयोग व महत्व, कुहासे में रिफ्लेक्टर्स का प्रयोग, ओवरटेकिंग, स्पीड लिमिट , दंडात्मक प्रावधान व जुर्माने आदि से संबंधित जानकारियां दी गईं। प्रशिक्षण में बताया गया कि वर्तमान में भारत मे औसतन प्रतिदिन प्रति घंटे 20 मौतें व 55 दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए ट्रैफिक रूल्स का सजगता से पालन करें। नाबालिग व्यक्ति द्वारा वाहन परिचालन करने पर बताया गया कि 25000 रुपये का अर्थ दंड व माता-पिता अथवा वाहन स्वामी को 3 साल तक कि सजा का प्रावधान है।
नशे में वाहन चलाने के दुष्परिणाम व दंडात्मक प्रावधानों के बारे में भी प्रशिक्षण में जानकारी दी गयी। सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ित को सहायता देने व अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को 2019 के संशोधन अधिनियम के तहत 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि, गबाह बनने से छूट व नाम की गोपनीयता के बारे में जानकारी दी गयी।प्रशिक्षण में मुख्य रूप से नोडल पदाधिकारी के रूप में अवर निर्वाचन पदाधिकारी-सह-कार्यपालक दंडाधिकारी फॉर्बेसगंज, कार्यपालक पदाधिकारी फॉर्बेसगंज, सिटी मैनेजर जोगबनी, नगर परिषद के कर्मी आदि उपस्थित थे।