
कालाबाजारी का 52 बोरा यूरिया सहित वाहन पकड़ाया,ड्राइवर गिरफ्तार, प्राथिमिकी दर्ज।
विकास आनन्द के साथ सुरेश कुमार सिंह
★कृषि विभाग की टीम सहित राघोपुर पुलिस के द्वारा की गई संयुक्त छापेमारी
★बीरपुर एस ए ओ कुंदन कुमार द्वारा लगातार छापेमारी कर कालाबाजारी का उर्वरक पकड़ने का चलाया जा रहा अभियान
★चाँदपीपर टोल टैक्स से भीमपुर जा रहा था खाद
सुपौल जिले में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं तो मौके को भजाने के लिए यूरिया की कालाबाजारी करने वाले लोग भी किल्लत के नाम पर यूरिया खाद की कालाबाजारी करने से बाज नही आ रहे हैं।कृषि विभाग भी सारी बातों से अवगत है। इसी तहत पिछले महीने ही जिला कृषि पदाधिकारी सुपौल द्वारा उर्वरक कंट्रोल रूम बनाकर सार्वजनिक नम्बर जारी कर कालाबाजारी को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, जिसके तहत गुप्त सूचना के आधार पर पिकअप गाड़ी से अवैध उर्वरक परिचालन की जानकारी राघोपुर कृषि विभाग को मिली।बीरपुर एस ए ओ कुंदन कुमार द्वारा अवैध परिचालन को पकड़ने की तैयारी काफी दिनों से चलायी जा रही थी।इसी अभियान के तहत राघोपुर कृषि विभाग की टीम सहित राघोपुर पुलिस एस आई राम बहादुर सिंह दल बल के साथ भपटियाही से भीमपुर की और जाने वाली मार्ग (NH57) पर अवैध खाद लोड पिक उप गाड़ी संख्या BR11GF-3824 को जाँच हेतु रोका।
तथ्यश्चात आवश्यक कारवाई हेतु राघोपुर थाना एवं कृषि विभाग द्वारा गठित छापादल (सुमन कुमार कृषि समन्वयक राघोपुर, सुनील कुमार जायसवाल, किसान सलाहकार पंचायत पिपराही) द्वारा विधिवत सभी नियमों का पालन करते हुए वाहन का जॉच किया गया जिस में वाहन पर कुल 52 बोरा भारत यूरिया (IFFCO) सीलबंद प्रत्येक बोरा पाया गया। वाहन चालक से उक्त उर्वरक से संबंधित कागजात की मांग की गई, उसके द्वारा न तो कोई ठोस कागजात दिया गया और न ही उर्वरक से संबंधित संतोषप्रद जबाव दिया। पुछ-ताछ के क्रम में चालक नितिश कुमार, पिता-अशोक स्वर्णकार, ग्राम-केवला वार्ड-02 थाना- भीमपुर द्वारा बतलाया गया की रंजीत साह, पिता रामनारायण साह, सा०- केवला, भीमपुर वार्डन0-02 थाना भीमपुर के कहने पर मैं उक्त उर्वरक चॉदपीपर टोलप्लाजा के पास से उठाव कर रंजीत साह के घर पहुँचाने जा रहा था। कृषि समन्वयक सह उर्वरक निरक्षक नवल किशोर वर्मा द्वारा बताया गया कि बिना समुचित कागजात के उर्वरक का परिवहन FCO 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लघंन है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त उर्वरक कालाबजारी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। इसके बाद नियमानुसार उक्त अवैध उर्वरक को विधिवत जप्त किया गया। तदोपरान्त विधिवत जप्त उर्वरक स्थानीय उर्वरक विक्रेता मे० उमेश ट्रेडर्स, सिमराही बाजार, राघोपुर प्रो० भुवनेश्वरी यादव को उक्त उर्वरक अगले आदेश तक के लिए जिम्मेनामा पर दिया गया।
प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि चालक को पुलिस अभिरक्षा में राघोपुर थाना को सुर्पूद कर दिया गया।प्रभारी थानाध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार झा ने बताया कि उर्वरक निरक्षक नवल किशोर से प्राप्त आवेदन के तहत वाहन संख्या BR11GF3824 के वाहन स्वामी और वाहन चालक नितिश कुमार, पिता-अशोक स्वर्णकार, ग्राम-केवला वार्ड-02 थाना- भीमपुर एवं रंजीत साह, पिता रामनारायण साह, सा०- केवला, भीमपुर वार्डन0-02 थाना भीमपुर के विरूद्द FCO 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सुसंगत धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा की गई इस बड़ी कार्यवाही पर उर्वरक कालाबाजारियों में हड़कम्प मचा हुआ है।